Rajasthan

चुनाव आचार संहिता से ठीक पहले राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 14 IPS अफसरों के तबादले

जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज चुनावों की आचार संहिता लागू होने से ऐन पहले राज्य सरकार ने गृह महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत 14 वरिष्ठ IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस फेरबदल में सीकर, दौसा, फलोदी और सिरोही जिलों के पुलिस कप्तान (SP) बदल दिए गए हैं।

इससे पहले सरकार ने प्रशासनिक बेड़े में भी फेरबदल करते हुए 15 RAS अधिकारियों के तबादले किए थे, जबकि 10 अधिकारियों को APO (पदस्थापित आदेशों की प्रतीक्षा में) कर दिया था।

 

इन IPS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

जारी तबादला सूची के अनुसार प्रमुख आईपीएस अधिकारियों को निम्नलिखित पदों पर तैनात किया गया है:

  • IPS योगेश गोयल: पुलिस उपायुक्त (DCP), क्राइम, जयपुर कमिश्नरेट

  • IPS सतनाम सिंह: पुलिस अधीक्षक (SP), SOG, जयपुर

  • IPS पीयूष दीक्षित: पुलिस अधीक्षक (SP), ACB, जयपुर

  • IPS प्रवीण नायक नूनावत: पुलिस उपायुक्त (DCP), यातायात (ट्रैफिक), जयपुर कमिश्नरेट

  • IPS पुष्पेंद्र सिंह राठौड़: कमांडेंट, 7वीं बटालियन, RAC, भरतपुर

 

4 जिलों में नए पुलिस कप्तान (SP) तैनात

पंचायतीराज चुनावों के मद्देनजर जिला स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4 जिलों में नए एसपी लगाए गए हैं:

  1. दौसा: IPS कुंदन कंवरिया

  2. सिरोही: IPS अजय सिंह राठौड़

  3. फलोदी: IPS आदित्य काकड़े

  4. सीकर: IPS संजीव नैन

 

RAS अधिकारियों का फेरबदल और अलवर नगर निगम कमिश्नर APO

आईपीएस सूची से ठीक पहले कार्मिक विभाग ने प्रशासनिक सेवा के 15 RAS अफसरों के भी तबादले किए थे, जिनमें ज्यादातर उपखंड अधिकारी (SDO) स्तर के अधिकारी शामिल हैं:

  • 10 अफसर एपीओ: कार्यप्रणाली में लापरवाही और प्रशासनिक आवश्यकताओं के चलते 10 RAS अधिकारियों को APO किया गया है।

  • मंत्री से अनबन की गाज: वन राज्यमंत्री संजय शर्मा से अनबन की लगातार आ रही खबरों के बीच अलवर नगर निगम कमिश्नर को भी पद से हटाकर APO कर दिया गया है।

 

आचार संहिता लागू होने के बाद क्यों पड़े तबादले पर ब्रेक?

राज्य में पंचायतीराज चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होते ही ग्रामीण इलाकों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है:

  • तबादलों पर पूर्ण पाबंदी: आचार संहिता प्रभावी होने के बाद अब सरकार जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी (SDO), तहसीलदार, पुलिस अफसरों और चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़े किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं कर सकेगी।

  • विशेष परिस्थिति में अनुमति अनिवार्य: चुनाव के दौरान केवल अति-आवश्यक या विशेष परिस्थितियों में ही राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) की पूर्व मंजूरी मिलने के बाद ही स्थानांतरण संभव हो सकेगा।