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कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को मिली जमानत, 8 दिन में दूसरी बार हुई थी कार्रवाई

दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके को शनिवार को अदालत से जमानत मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया था। इससे पहले शुक्रवार को कनॉट प्लेस में 'लहरा दो तिरंगा' रैली निकालने से पहले उन्हें हिरासत में लिया गया था। पिछले 8 दिनों के भीतर दीपके के खिलाफ यह दूसरी बड़ी कार्रवाई थी, क्योंकि इससे पहले 10 अक्टूबर को भी उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से हिरासत में लिया गया था, हालांकि अगले दिन उन्हें छोड़ दिया गया था।

 

मंदिर मार्ग थाने में पेशी, वकीलों और नेताओं का जमावड़ा

अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी के बाद पार्टी के कानूनी मोर्चे पर भी हलचल तेज रही:

  • SEM के सामने पेशी: CJP की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह और वकील पुष्प शर्मा मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। पार्टी नेताओं ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि दीपके को दोपहर करीब 12 बजे मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में सब-डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पेश किया गया। इस दौरान थाने के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

  • कांग्रेस की रैली का ऐलान: दूसरी ओर, SIR (मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण) के विरोध में कांग्रेस पार्टी 1 नवंबर को रामलीला मैदान में एक विशाल रैली करने जा रही है, जिसके लिए कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस से पहले ही विधिवत अनुमति ले ली है। वहीं, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन और क्रांतिकारी युवा संगठन (KYS) सहित अन्य संगठनों ने हालिया प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई के विरोध में दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकाला।

 

केरल के तिरुवनंतपुरम में दिल्ली पुलिस के खिलाफ 'जीरो FIR' दर्ज

इस बीच, दिल्ली पुलिस की कार्यशैली को लेकर एक बड़ा कानूनी मामला दक्षिण भारत से सामने आया है:

  • छात्र नेता की शिकायत: केरल के तिरुवनंतपुरम के म्यूजियम पुलिस स्टेशन में दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक 'जीरो एफआईआर' (Zero FIR) दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता अथिरा विजयन हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ छात्रा और NSUI की कार्यकर्ता हैं।

  • गंभीर आरोप: शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 13 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के कर्मियों ने उन्हें रोका, उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गालियां दीं, सड़क पर घसीटा और उनके साथ मारपीट की।

  • दर्ज धाराएं: इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 76, 115, 117, 126, 296(B) और 391 सहित विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसकी आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।