राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक पाबंदियों के बीच यह कार्रवाई की गई है:
धारा 163 का दायरा: वर्तमान में नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है, जिसके तहत 4 या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद सीजेपी समर्थक और कार्यकर्ता कनॉट प्लेस इलाके में जुटने की कोशिश कर रहे थे।
पुलिस और दीपके में तीखी नोकझोक: जिस जगह अभिजीत दीपके ठहरे हुए थे, वहां भारी पुलिस बल पहुंचा और उन्हें प्रदर्शन न करने का नोटिस दिया। इस दौरान दीपके और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस कार्रवाई से नाराज दीपके ने कहा था कि पुलिस अपनी मर्जी से चीजें तय कर रही है और तिरंगा फहराने जैसी सामान्य बात पर भी रोक लगाना बेतुका है।
CJP के इस प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया:
सुरक्षा के कड़े इंतजाम: कनॉट प्लेस और सेंट्रल पार्क के आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और बिना अनुमति के भीड़ जुटाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है।