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जयपुर बम ब्लास्ट: हाईकोर्ट ने आतंकी सरवर और शाहबाज की स्टे एप्लीकेशन की खारिज; फिलहाल जेल में ही काटनी होगी सजा

 

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में 13 मई 2008 को हुए सीरियल बम धमाकों के दौरान एक स्थान पर जिंदा बम मिलने के मामले में दोषी ठहराए गए दो आतंकियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद की स्टे एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, जिसके बाद अब उन्हें जेल में ही रहना होगा।

 

विशेष कोर्ट ने सुनाई है आजीवन कारावास की सजा

गौरतलब है कि 4 अप्रैल 2025 को जयपुर बम ब्लास्ट की विशेष अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी सजा के खिलाफ आतंकियों ने हाईकोर्ट में अपील कर राहत की मांग की थी。

 

18 साल पुराना है पूरा मामला

जयपुर में 13 मई 2008 को कुल 8 सीरियल धमाके हुए थे, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।

  • कैजुअल्टी: इन धमाकों में 71 बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी और 185 लोग घायल हुए थे。

  • जिंदा बम: धमाकों के दौरान चांदपोल बाजार स्थित एक गेस्ट हाउस के पास 9वां बम मिला था। इस बम को फटने से ठीक 15 मिनट पहले डिफ्यूज कर दिया गया था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया था。

 

आतंकियों की दलील: "समान तथ्यों पर किया जाए बरी"

दोनों आतंकियों की ओर से अदालत में दलील दी गई कि धमाकों से जुड़े अन्य 8 मामलों में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें पहले फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बाद में उन्हें उन मामलों में बरी कर दिया था।

  • दलील: आतंकियों के वकील ने कहा कि जिंदा बम मिलने के मामले में भी अभियोजन पक्ष ने वही सबूत और तथ्य पेश किए हैं, जिनके आधार पर उन्हें अन्य मामलों में बरी किया जा चुका है।

  • जमानत की मांग: उन्होंने तर्क दिया कि वे लंबे समय से जेल में हैं और अपील पर सुनवाई में वक्त लगेगा, इसलिए उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए।

 

कोर्ट ने नहीं मानी दलीलें

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आतंकियों की दलीलों को फिलहाल अपर्याप्त माना और उनकी सजा पर स्टे लगाने या जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद अब यह स्पष्ट है कि आतंकियों को अपनी अपील के लंबित रहने के दौरान जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा。

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