Rajasthan

जयपुर में 1 अगस्त से लागू होगा 'ई-रिक्शा QR कोड डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम': अब जोनवार चलेंगे ई-रिक्शा

जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में ई-रिक्शों के अनियंत्रित संचालन को व्यवस्थित, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देशों पर 1 अगस्त से शहर भर में 'ई-रिक्शा क्यूआर (QR) कोड डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम' लागू किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत अब पूरे शहर में ई-रिक्शों का संचालन जोनवार (Zone-wise) किया जाएगा और प्रत्येक पंजीकृत ई-रिक्शा को विशिष्ट क्यूआर कोड तथा कलर कोड आवंटित किया जाएगा।

यह पूरी प्रणाली एसीपी (ट्रैफिक) प्रदीप मोहन शर्मा के पर्यवेक्षण और डीसीपी (ट्रैफिक) योगेश गोयल के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा संचालित की जाएगी। इसके तहत शहर के प्रत्येक जोन में केवल पूर्व-निर्धारित संख्या के अनुसार ही ई-रिक्शों को चलने की अनुमति होगी।

 

1 से 31 अगस्त तक होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन; इन माध्यमों से कर सकेंगे आवेदन

ई-रिक्शा मालिकों और चालकों को व्यवस्था में शामिल होने के लिए एक महीने का समय दिया गया है:

  • पंजीकरण की अवधि: 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।

  • आवेदन के माध्यम: रजिस्ट्रेशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट, एंड्रॉयड ऐप 'erickshawjaipur', नजदीकी ई-मित्र केंद्र अथवा अजमेरी गेट स्थित यातायात पुलिस नियंत्रण कक्ष (Traffic Police Control Room) पर संपर्क किया जा सकता है।

 

ये दस्तावेज होंगे अनिवार्य; 15 दिनों में लेना होगा QR कोड स्टिकर

पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए चालकों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा/अपलोड करने होंगे:

  1. वाहन की आरसी (RC)

  2. वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र (Fitness Certificate)

  3. वाहन का बीमा (Insurance)

  4. चालक का ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और पासपोर्ट साइज फोटो

दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन के बाद सफल आवेदकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) प्राप्त होगा। इसके पश्चात चालक को 15 दिनों के भीतर अपना क्यूआर कोड स्टिकर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तय समयसीमा में स्टिकर प्राप्त न करने पर आवंटित किया गया जोन तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा।

 

15 सितंबर से चलेगा विशेष अभियान; निगरानी के लिए बनी 'मॉनिटरिंग सेल'

यातायात पुलिस ने अवैध और बिना नियम चलने वाले चालकों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है:

  • सख्त कार्रवाई: 15 सितंबर से बिना पंजीकरण के चलने वाले ई-रिक्शों और आवंटित जोन का उल्लंघन कर दूसरे क्षेत्रों में चलने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत भारी जुर्माना व जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

  • विशेष सेल: इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने और नजर रखने के लिए यातायात पुलिस ने एक विशेष 'मॉनिटरिंग सेल' का गठन किया है।

 

यातायात पुलिस की अपील और हेल्पलाइन नंबर

यातायात पुलिस ने जयपुर के सभी ई-रिक्शा चालकों व मालिकों से अपील की है कि वे किसी भी अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए निर्धारित अवधि (1 से 31 अगस्त) के भीतर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें।

किसी भी प्रकार की जानकारी, समस्या या सहायता के लिए ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं:

  • हेल्पलाइन नंबर: 9833390286 और 9119171469

  • समय: सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

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