Business

जयपुर में दीपावली पर पटाखा बिक्री के लिए मिलेंगे अस्थायी लाइसेंस: 22 सितंबर तक आवेदन का मौका

जयपुर: दीपावली पर्व के अवसर पर जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में पटाखों (विस्फोटक आतिशबाजी) की अस्थायी बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जयपुर पुलिस प्रशासन ने इच्छुक आवेदकों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है।

अधिकारियों के अनुसार, इस प्रक्रिया के तहत जारी किए जाने वाले अस्थायी लाइसेंस केवल 12 अक्टूबर से 11 नवंबर 2026 तक की अवधि के लिए ही मान्य होंगे।

 

22 सितंबर तक जमा करा सकेंगे आवेदन

एडिशनल डीसीपी (लाइसेंसिंग एवं लीगल) बृजेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया और समय सीमा निर्धारित कर दी गई है:

  • कहां करें आवेदन: इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर अपने संबंधित पुलिस उपायुक्त (DCP) कार्यालय में कार्यालय समय (Office Hours) के दौरान जमा करवा सकते हैं।

  • अंतिम तिथि: आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2026 तय की गई है। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

 

ऊपर आवासीय भवन न हो: सुरक्षा नियमों का सख्त पालन जरूरी

प्रशासन ने पटाखों की दुकानों की सुरक्षा को लेकर कड़े दिशा-निर्देश और शर्तें लागू की हैं:

  • आवासीय भवन पर रोक: अस्थायी आतिशबाजी बिक्री के लिए प्रस्तावित दुकान या स्थल के ऊपर कोई भी आवासीय भवन (रिहायशी हिस्सा) नहीं होना चाहिए।

  • दस्तावेजों की जांच: अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सभी सुरक्षा मानकों और आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच के बाद ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

 

आवेदन के साथ इन दस्तावेजों को संलग्न करना होगा अनिवार्य

आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने जरूरी दस्तावेजों की सूची जारी की है:

  • ब्लू प्रिंट नक्शा: प्रस्तावित स्थल का ब्लू प्रिंट मानचित्र (साइट प्लान) 4 प्रतियों में जमा कराना होगा।

  • आस-पास की स्थिति: मानचित्र में प्रस्तावित दुकान के आसपास मौजूद आवासीय और व्यावसायिक स्थलों की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शानी होगी।

  • पासपोर्ट फोटो: आवेदक को अपनी 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटो लगानी होंगी।

  • स्वामित्व का प्रमाण: दुकान/स्थल के स्वामित्व या किराएदारी से संबंधित दस्तावेज की सत्यापित (Attested) फोटोकॉपी।

  • स्थल की स्पष्ट फोटो: प्रस्तावित दुकान या जगह की स्पष्ट और रंगीन फोटो संलग्न करनी होगी।

Similer Posts