दिल्ली: रेल मंत्रालय ने शुक्रवार शाम को एक बड़ा फैसला लेते हुए रेलवे एक्ट में किए गए संशोधनों को लागू करने की आधिकारिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी कर दी है। इस नए नियम के तहत अब ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर यात्रियों को पहले के मुकाबले दोगुना जुर्माना देना होगा। रेलवे द्वारा बिना टिकट यात्रा पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने को 250 रुपए से बढ़ाकर अब सीधे 500 रुपए कर दिया गया है। यह नया नियम शनिवार यानी 20 जून से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू माना जाएगा।
संशोधित नियमों को लागू करने की तारीख में रेल मंत्रालय ने आखिरी वक्त पर बड़ा बदलाव किया है:
तय तारीख से पहले लागू: रेल मंत्रालय ने इस अधिसूचना को जारी करने से ठीक एक दिन पहले, 18 जून को देश के सभी रेलवे जोन्स को एक पत्र भेजा था। इस पत्र के जरिए सभी रेलवे अधिकारियों को सूचित किया गया था कि ये संशोधित प्रावधान आगामी 1 जुलाई से लागू किए जाएंगे।
गैजेट नोटिफिकेशन जारी: लेकिन शुक्रवार शाम को मंत्रालय ने अचानक गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर इन नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया, जिसके कारण यह शनिवार (20 जून) से ही जमीन पर लागू हो गया है।
रेलवे के इतिहास में जुर्माने की राशि में यह बढ़ोतरी एक लंबे अंतराल के बाद देखने को मिली है:
2013 में हुआ था पिछला बदलाव: इससे पहले रेलवे ने साल 2013 में बिना टिकट यात्रा करने पर लगने वाले जुर्माने की राशि में संशोधन किया था। उस समय जुर्माने को 50 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए किया गया था।
अब देना होगा दोगुना चार्ज: अब करीब 13 साल के लंबे वक्त के बाद रेलवे ने इस राशि को सीधे दोगुना करते हुए 500 रुपए कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक, पकड़े जाने पर यात्रियों से अब 500 रुपए का न्यूनतम जुर्माना और साथ ही उनके द्वारा तय की गई यात्रा का पूरा किराया वसूला जाएगा।