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संसद में दो ऐतिहासिक बिल पास: पेपर लीक पर अब 10 साल की जेल व ₹10 करोड़ जुर्माना, 'वंदे मातरम' का अपमान करने पर होगी 3 साल की सजा

नई दिल्ली: संसद के वर्तमान सत्र में बुधवार को दो अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़े संशोधन विधेयक पास हो गए। लोकसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए 'लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026' को हरी झंडी दिखाई, वहीं दूसरी ओर राज्यसभा ने राष्ट्रगीत का सम्मान सुनिश्चित करने वाला 'राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक, 2026' सर्वसम्मति/बहुमत से पारित कर दिया।

 

लोकसभा: भारी हंगामे के बीच ध्वनि मत से पास हुआ पेपर लीक विरोधी बिल

लोकसभा में 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' बुधवार को जोरदार बहस और विपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनि मत (Voice Vote) से पास हो गया:

  • संसद में लंबी बहस: इस महत्वपूर्ण बिल पर मंगलवार को सदन में करीब 9 घंटे तक मैराथन चर्चा हुई थी।

  • विपक्ष का रुख: बुधवार को चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिल पर करीब 50 मिनट तक अपनी बात रखी और सरकार के प्रावधानों पर विचार व्यक्त किए।

 

पेपर लीक पर कस गया शिकंजा: 10 साल तक की जेल और ₹10 करोड़ तक का जुर्माना

नए पारित हुए लोक परीक्षा संशोधन विधेयक के तहत पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली से जुड़े अपराधों को बेहद सख्त बना दिया गया है:

  • कड़े प्रावधान: अब भर्ती या प्रवेश परीक्षाओं का पेपर लीक कराने, फर्जीवाड़े और अनुचित साधनों का प्रयोग कराने के मामलों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल तक की सख्त जेल का प्रावधान किया गया है।

  • भारी जुर्माना: इसके साथ ही दोषियों/संस्थायों पर 10 करोड़ रुपये तक के भारी-भरकम जुर्माने की कानूनी व्यवस्था की गई है, जिससे नकल माफिया पर नकेल कसी जा सके।

 

राज्यसभा: 'वंदे मातरम' को मिला कानूनी संरक्षण; अपमान करने पर होगी 3 साल की जेल

उधर राज्यसभा में 'राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक (2026)' भी पास हो गया है, जिसके लागू होने के बाद अब देश के राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' की तर्ज पर पूर्ण कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा:

  • मूल कानून में बदलाव: यह बिल 'राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971' (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) में संशोधन करता है।

  • दंडात्मक कार्रवाई: नए कानून के तहत 'वंदे मातरम' का अनादर या अपमान करने, इसका जानबूझकर उपहास उड़ाने तथा इसके आधिकारिक गायन में बाधा डालने को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।

  • सजा का प्रावधान: राष्ट्रगीत का अपमान करने के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की कैद या जुर्माना अथवा दोनों की सजा भुगतनी होगी।

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