केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। नया नियम 1 फरवरी 2026 से लागू होगा, जिससे देश के 25 करोड़ से ज्यादा स्मोकर्स के लिए सिगरेट पीना महंगा हो जाएगा।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार, 31 दिसंबर को देर रात तंबाकू, जर्दा और गुटखा पैकेजिंग मशीनों से जुड़े नए नियमों (कैपेसिटी डिटरमिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटी, नियम 2026) को नोटिफाई कर दिया है।
नए नियमों के मुताबिक, सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1,000 स्टिक्स पर 2,050 रुपए से लेकर 8,500 रुपए तक की एक्साइज ड्यूटी वसूली जाएगी। यह ड्यूटी मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर अतिरिक्त होगी। सरकार का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों पर टैक्स व्यवस्था को और अधिक कड़ा बनाना है।
तंबाकू बनाने वाली कंपनियों के शेयर गिरे
इस खबर के आते ही सिगरेट बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। 'गोल्ड फ्लेक' और 'क्लासिक' जैसे ब्रांड बनाने वाली मार्केट लीडर कंपनी ITC का शेयर 8.62% गिरकर 402 रुपए से 368 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है।
वहीं मार्लबो सिगरेट बेचने वाली कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयरों में भी 12% की गिरावट है। FMCG इंडेक्स में भी इसका असर दिख रहा है और ये 3% से ज्यादा गिरकर कारोबार कर रहा है।