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राजस्थान नगर पालिका चुनाव: 27 अगस्त से नामांकन शुरू, 31 अगस्त तक मौका; जानें फॉर्म और जरूरी दस्तावेज

बारां। राजस्थान में प्रस्तावित नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर पालिका क्षेत्रों में वार्ड पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया 27 अगस्त 2026 से शुरू होगी। नामांकन को लेकर प्रशासन ने उम्मीदवारों के लिए जरूरी दस्तावेज, प्रस्तावकों की संख्या, प्रतिभूति राशि और फॉर्म जमा करने की समय-सीमा स्पष्ट कर दी है।

बारां जिले के मांगरोल में मंगलवार से ही रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से नामांकन फॉर्म उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उम्मीदवार 27 अगस्त से 31 अगस्त तक सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन फॉर्म जमा कर सकेंगे। रविवार और रक्षाबंधन के अवकाश को छोड़कर निर्धारित अवधि में नामांकन लिए जाएंगे।

राजनीतिक दल के उम्मीदवार को एक, निर्दलीय को 5 प्रस्तावक

रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीओ मसिंगाराम के अनुसार, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 5 प्रस्तावक आवश्यक होंगे। प्रस्तावक उसी वार्ड का मतदाता होना चाहिए। नामांकन पत्र में प्रस्तावक का मतदाता सूची में भाग संख्या और क्रमांक दर्ज करना जरूरी होगा।

उम्मीदवार मतदाता सूची के संबंधित पेज की प्रति भी नामांकन फॉर्म के साथ संलग्न कर सकते हैं। इससे दस्तावेजों की जांच में सुविधा रहेगी।

एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र भर सकता है

नियमों के अनुसार एक व्यक्ति अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। हालांकि यदि किसी उम्मीदवार ने एक से अधिक वार्डों से नामांकन दाखिल किया है तो उसे एक वार्ड को छोड़कर बाकी वार्डों से अपने नामांकन वापस लेने होंगे। ऐसा नहीं करने पर सभी नामांकन पत्र निरस्त किए जा सकते हैं।

पार्षद पद के लिए उम्मीदवार का नाम संबंधित नगर निकाय की मतदाता सूची के किसी भी वार्ड में होना आवश्यक है।

आरक्षित वार्ड में जाति प्रमाण पत्र जरूरी

यदि कोई वार्ड एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है तो संबंधित उम्मीदवार को जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। वहीं अनारक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है।

हालांकि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अनारक्षित वार्ड से चुनाव लड़ रहा है और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, तो उसे प्रतिभूति राशि में निर्धारित छूट का लाभ मिल सकता है।

सामान्य वर्ग के लिए ₹2 हजार, आरक्षित व महिलाओं के लिए ₹1 हजार

नगर पालिका चुनाव में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 2,000 रुपए प्रतिभूति राशि, जबकि आरक्षित वर्ग और महिला उम्मीदवारों को 1,000 रुपए प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी। राशि जमा करने की रसीद की प्रति नामांकन फॉर्म के साथ लगानी होगी और मूल रसीद उम्मीदवार को अपने पास सुरक्षित रखनी होगी।

नामांकन के साथ ये दस्तावेज जरूरी

उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ कई दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें आधार कार्ड की फोटो कॉपी, नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र, प्रतिभूति राशि की रसीद, नगर पालिका का अनापत्ति प्रमाण पत्र और नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो प्रमुख हैं।

उम्मीदवार को अपनी, पति या पत्नी और आश्रितों की चल-अचल संपत्ति का विवरण भी देना होगा। बैंक, पोस्ट ऑफिस या अन्य संस्थानों में जमा राशि और बैंक या सरकारी-निजी ऋण की जानकारी भी फॉर्म में दर्ज करनी होगी।

यदि उम्मीदवार के खिलाफ किसी न्यायालय से सजा का आदेश है तो उसकी प्रमाणित प्रति और अपील या रिविजन से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। मोटर वाहन होने पर उसका विवरण भी देना होगा।

फॉर्म का कोई कॉलम खाली न छोड़ें

नामांकन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। फॉर्म के सभी कॉलम भरना अनिवार्य है। यदि किसी कॉलम में जानकारी लागू नहीं होती है तो वहां ‘शून्य’ या ‘लागू नहीं’ लिखना होगा। मोबाइल और व्हाट्सऐप नंबर भी दर्ज करना जरूरी है।

उम्मीदवार को नवीनतम चार रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो जमा करनी होंगी। एक फोटो फॉर्म पर लगानी होगी, जबकि बाकी फोटो साथ संलग्न करनी होंगी। फोटो के पीछे उम्मीदवार का नाम लिखना होगा।

पार्टी प्रत्याशियों के लिए भी समय सीमा तय

राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए पार्टी की ओर से जारी टिकट संबंधी प्रारूप ‘क’ और ‘ख’ भी अंतिम तिथि 31 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक एसडीएम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को आयोग की ओर से जारी सूची में से प्राथमिकता के आधार पर तीन चुनाव चिह्न भरने होंगे। अपनी ओर से कोई अन्य चुनाव चिह्न नहीं दिया जा सकेगा।

प्रशासन ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे नामांकन की अंतिम तिथि का इंतजार न करें और सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच कर समय रहते अपना नामांकन दाखिल करें, ताकि दस्तावेजों में कमी के कारण उनकी उम्मीदवारी प्रभावित न हो।